अनधिकृत UPI लेनदेन के लिए बैंक को शिकायत पत्र
अगर आपके खाते से आपकी अनुमति के बिना UPI रकम कटी है, तो बैंक को तारीख, राशि और संदर्भ संख्या के साथ तुरंत लिखित सूचना दें।
अनधिकृत UPI लेनदेन दिखे तो पहले बैंक के आधिकारिक चैनल से सूचना दें, फिर यह पत्र भेजकर लेनदेन, सूचना की तारीख, सुरक्षा कदम और मांगी गई जांच का लिखित रिकॉर्ड बनाएं। रकम वापस मिलना अपने आप तय नहीं होता।
नमूना पत्र
अनधिकृत UPI लेनदेन T260826184512345 की जांच और लागू राहत के संबंध में
नेहा शर्मा बी-14, शांति विहार, जयपुर, राजस्थान 302017 मोबाइल: +91 98765 43210 ईमेल: neha.sharma@example.in 27 अगस्त 2026 उदाहरण बैंक लिमिटेड शाखा प्रबंधक, सिविल लाइंस शाखा सिविल लाइंस शाखा, एम. आई. रोड, जयपुर, राजस्थान 302001 विषय: अनधिकृत UPI लेनदेन T260826184512345 की जांच और लागू राहत के संबंध में खाता या कार्ड के अंतिम चार अंक: 4821 महोदय या महोदया, यह पत्र आपको सूचित करने के लिए है कि मेरे खाते या कार्ड से नीचे दिया गया UPI लेनदेन मेरी अनुमति के बिना हुआ है। मैंने यह लेनदेन नहीं किया और न ही किसी व्यक्ति, व्यापारी या ऐप को इसे करने की अनुमति दी। UPI ऐप या भुगतान सेवा प्रदाता (PSP): BHIM UPI लेनदेन का माध्यम: UPI QR भुगतान लेनदेन की तारीख: 26 अगस्त 2026 लेनदेन का समय: रात 8:14 बजे, IST लेनदेन की स्थिति: सफल राशि: ₹ 18,500.00 UPI या लेनदेन संदर्भ संख्या: T260826184512345 UPI ID या VPA: merchant@upi लाभार्थी या व्यापारी का नाम: ABC ONLINE SERVICES मुझे बैंक का अलर्ट या इस लेनदेन की जानकारी 26 अगस्त 2026 को मिली। मैंने बैंक या PSP को पहली सूचना 26 अगस्त 2026 को बैंक की 24x7 हेल्पलाइन के माध्यम से दी। पहले मिली शिकायत या टिकट संख्या 784215 है। इस घटना के बाद मैंने जो सुरक्षा कदम उठाए हैं: डेबिट कार्ड ब्लॉक कराया और बैंक हेल्पलाइन से टिकट संख्या 784215 ली। कृपया: 1. इस पत्र को अनधिकृत UPI लेनदेन की शिकायत के रूप में दर्ज करें और संबंधित खाते, UPI प्रोफ़ाइल, कार्ड या भुगतान साधन से आगे के अनधिकृत लेनदेन रोकने के लिए आवश्यक सुरक्षा कदम उठाएं। 2. इस पत्र की प्राप्ति, शिकायत संख्या, प्राप्ति का समय और जांच के लिए सुरक्षित आधिकारिक संपर्क माध्यम लिखित रूप में दें। 3. लेनदेन की स्थिति, प्राप्तकर्ता बैंक या PSP और राशि के निपटान की जांच करें। यदि रकम वापस करने, समायोजन या किसी अन्य राहत की प्रक्रिया लागू हो, तो उसका आधार, राशि और अपेक्षित तारीख बताएं। 4. यदि लागू RBI निर्देशों के अनुसार shadow reversal या अस्थायी क्रेडिट बनता है, तो उसकी स्थिति और खाते में क्रेडिट की तारीख की पुष्टि करें। 5. ग्राहक की देयता तय करने का आधार, लागू ग्राहक-सुरक्षा नीति, जांच का परिणाम और अंतिम कार्रवाई लिखित रूप में बताएं। 6. अगर UPI, कार्ड, SIM या डिवाइस की सुरक्षा के लिए मुझे कोई अतिरिक्त कदम उठाना हो, तो उसका आधिकारिक तरीका बताएं। मेरे पास उपलब्ध सहायक रिकॉर्ड हैं: बैंक स्टेटमेंट का संबंधित पन्ना, SMS अलर्ट और शिकायत रसीद। इस पत्र के साथ कोई फ़ाइल संलग्न नहीं है। यदि जांच के लिए किसी रिकॉर्ड की जरूरत हो, तो कृपया उसका नाम और सुरक्षित आधिकारिक माध्यम लिखित रूप में बताएं। रिकॉर्ड उस माध्यम से अलग से भेजा जाएगा। कृपया मेरे पूरे खाते या कार्ड नंबर, UPI PIN, OTP, पासवर्ड या अन्य गोपनीय प्रमाणीकरण जानकारी ईमेल से न मांगें। अतिरिक्त पहचान केवल अपने आधिकारिक सुरक्षित माध्यम से लें। इस शिकायत का उत्तर ईमेल: neha.sharma@example.in पर भेजें। यदि आपकी शिकायत निवारण प्रक्रिया में उचित उत्तर नहीं मिलता, तो लागू समय-सीमा पूरी होने के बाद RBI की वर्तमान Integrated Ombudsman Scheme, 2026 की पात्रता और प्रक्रिया देखकर अगले कदम पर विचार करूंगा या करूंगी। भवदीय, नेहा शर्मा
फाइल डाउनलोड करें
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किन बातों का ध्यान रखें
ऐसे मामले में साफ तथ्य सबसे ज्यादा काम आते हैं। कौन सा लेनदेन था, कब पता चला, बैंक को कब और कैसे बताया, और अब आप क्या चाहते हैं, यही पत्र का केंद्र है।
- 01
लेनदेन दिखते ही अपने बैंक के आधिकारिक 24x7 चैनल से सूचना दें और शिकायत या टिकट संख्या मांगें। RBI के इन ग्राहक-सुरक्षा निर्देशों के दायरे में आने वाले बैंकों को अनधिकृत लेनदेन की सूचना लेने के लिए कई चैनल और प्राप्ति की पुष्टि देने की व्यवस्था रखनी होती है।
- 02
यह प्रारूप तभी इस्तेमाल करें जब आपने लेनदेन को अधिकृत नहीं किया हो। अगर आपने खुद UPI PIN डालकर गलत व्यक्ति को भुगतान किया है, तो उसे अनधिकृत न लिखें। बैंक और UPI ऐप से गलत लाभार्थी या विवादित भुगतान की सही प्रक्रिया पूछें।
- 03
पूरा खाता या कार्ड नंबर, UPI PIN, OTP, पासवर्ड या कोई अन्य गोपनीय प्रमाणीकरण जानकारी पत्र में न लिखें। बैंक को पहचान के लिए मांगी गई जानकारी केवल उसके आधिकारिक और सुरक्षित माध्यम से दें।
- 04
तारीख, समय, स्थिति, राशि, संदर्भ संख्या, UPI ID और लाभार्थी का नाम ठीक उसी तरह लिखें जैसे बैंक रिकॉर्ड में हैं। एक से अधिक लेनदेन हों तो हर लेनदेन के लिए अलग पंक्ति और संदर्भ संख्या दें।
- 05
RBI के 2017 निर्देशों में तीसरे पक्ष की गड़बड़ी वाली कुछ स्थितियों में बैंक को सूचना देने का समय ग्राहक की देयता से जुड़ता है। बैंक का संदेश मिलने के तीन कार्यदिवस के भीतर सूचना देने पर कुछ मामलों में शून्य देयता, चार से सात कार्यदिवस में सीमित देयता और सात दिन के बाद बैंक की बोर्ड-स्वीकृत नीति लागू हो सकती है। ये परिणाम हर मामले में अपने आप लागू नहीं होते।
- 06
NPCI के अनुसार UPI भुगतान शुरू हो जाने के बाद उसे stop payment से रोका नहीं जा सकता। इसलिए चल रहे या पूरे हो चुके भुगतान की स्थिति की जांच, रकम वापसी या लागू समायोजन और आगे के अनधिकृत लेनदेन रोकने की कार्रवाई मांगें। अनधिकृत लेनदेन की शिकायत अपने बैंक को दें; UPI ऐप में उपलब्ध शिकायत विकल्प भी देखें।
- 07
यह पत्र बिना फाइल के भेजा जाता है। स्टेटमेंट, SMS अलर्ट, ऐप स्क्रीन या शिकायत रसीद को यहां केवल सूचीबद्ध करें। यदि बैंक को रिकॉर्ड चाहिए, तो उसके आधिकारिक सुरक्षित माध्यम की पुष्टि लेकर उन्हें अलग से भेजें और मूल रिकॉर्ड अपने पास रखें।
- 08
ऑनलाइन वित्तीय धोखाधड़ी होने पर बैंक को तुरंत सूचना देने के साथ National Cyber Crime Reporting Portal पर रिपोर्ट करें या 1930 हेल्पलाइन का उपयोग करें। साइबर रिपोर्ट बैंक की शिकायत का विकल्प नहीं है।
FrankKi से पत्र भेजें
इस प्रारूप को अपनी स्थिति के अनुसार बदलें और फिर FrankKi से भेजने का विकल्प चुनें। भुगतान के समय आपको प्राप्तकर्ता देश के लिए उपलब्ध डाक तरीकों और उसी समय की कीमत दिखाई देगी। FrankKi पत्र प्रिंट करके आपकी ओर से डाक से भेजेगा।
पहले बैंक को सूचना दें
RBI के ग्राहक-सुरक्षा निर्देशों के अनुसार संबंधित बैंकों को अनधिकृत इलेक्ट्रॉनिक लेनदेन की सूचना के लिए वेबसाइट, फोन बैंकिंग, SMS, ईमेल, IVR या शाखा जैसे चैनल उपलब्ध कराने चाहिए। सूचना मिलते ही बैंक को आगे के अनधिकृत लेनदेन रोकने के लिए कदम उठाने चाहिए और शिकायत की प्राप्ति देनी चाहिए।
NPCI के अनुसार अनधिकृत या धोखाधड़ी वाले लेनदेन की शिकायत जिस बैंक खाते से रकम कटी, उस बैंक को देनी चाहिए। UPI ऐप में शिकायत या स्थिति देखने का विकल्प हो सकता है। NPCI यह भी कहता है कि भुगतान शुरू हो जाने के बाद उसे stop payment से रोका नहीं जा सकता, इसलिए जांच, लागू रकम वापसी और आगे की सुरक्षा कार्रवाई मांगें।
- पहले आधिकारिक बैंक नंबर या ऐप का उपयोग करें। SMS में आए संदिग्ध लिंक या नंबर पर भरोसा न करें।
- शिकायत संख्या, सूचना का समय और अधिकारी या चैनल का नाम लिख लें।
- UPI PIN, OTP, पासवर्ड या पूरा खाता नंबर किसी व्यक्ति को न बताएं।
RBI की ग्राहक-देयता शर्तें समझें
RBI के 6 जुलाई 2017 वाले निर्देशों में बैंक की गलती या तीसरे पक्ष की गड़बड़ी की कुछ स्थितियों में ग्राहक की देयता सीमित करने की व्यवस्था है। तीसरे पक्ष की गड़बड़ी और ग्राहक की लापरवाही न होने की स्थिति में बैंक का संदेश मिलने के तीन कार्यदिवस के भीतर सूचना देने पर शून्य देयता हो सकती है। चार से सात कार्यदिवस में सूचना देने पर देयता लेनदेन की रकम या लागू अधिकतम सीमा में जो कम हो, वहां तक सीमित हो सकती है। सात कार्यदिवस के बाद बैंक की बोर्ड-स्वीकृत नीति लागू हो सकती है। ग्राहक ने भुगतान-संबंधी गोपनीय जानकारी साझा की हो, तो स्थिति अलग हो सकती है।
उसी निर्देश में शून्य या सीमित देयता वाली स्थिति में सूचना मिलने के दस कार्यदिवस के भीतर shadow reversal का प्रावधान है। यह हर लेनदेन पर अपने आप लागू होने वाली रकम वापसी की गारंटी नहीं है। बैंक से अपनी स्थिति, लागू नीति और क्रेडिट की तारीख लिखित में पूछें।
RBI में आगे की शिकायत
RBI की वर्तमान Integrated Ombudsman Scheme, 2026 के तहत पहले संबंधित बैंक या योजना में शामिल किसी अन्य विनियमित संस्था को शिकायत देना जरूरी है। उत्तर न मिलने पर 30 दिन या लागू RBI, NPCI या कार्ड नेटवर्क की समय-सीमा में जो अधिक हो, उसके बाद शिकायत की जा सकती है। उत्तर मिल गया हो और आप उससे संतुष्ट न हों, तो पहले भी आगे बढ़ने की पात्रता हो सकती है। योजना केवल उसमें शामिल संस्थाओं पर लागू होती है, इसलिए वर्तमान FAQ और अपनी संस्था की स्थिति जांचें।
RBI Ombudsman में शिकायत आम तौर पर लागू समय-सीमा खत्म होने या संस्था के आखिरी उत्तर से 90 दिन के भीतर करनी होती है। बैंक की शिकायत संख्या, भेजे गए पत्र, लेनदेन के तथ्य और उपलब्ध रिकॉर्ड संभालकर रखें।
रिकॉर्ड अलग से भेजें
FrankKi के इस composer में फाइल जोड़ने की सुविधा नहीं है। इसलिए पत्र में केवल उपलब्ध रिकॉर्ड की सूची दी जाती है और कोई संलग्नक होने का दावा नहीं किया जाता। बैंक अगर स्टेटमेंट, अलर्ट या स्क्रीनशॉट मांगे, तो उसके आधिकारिक सुरक्षित माध्यम की पुष्टि करके रिकॉर्ड अलग से भेजें।
यदि मामला ऑनलाइन वित्तीय धोखाधड़ी का है, तो बैंक शिकायत के अलावा National Cyber Crime Reporting Portal और 1930 हेल्पलाइन का उपयोग किया जा सकता है। दोनों रिपोर्ट के नंबर और तारीख संभालकर रखें।
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
क्या यह पत्र भेजने से रकम वापस मिलना तय है?
नहीं। बैंक लेनदेन की स्थिति, सूचना देने का समय, उपलब्ध रिकॉर्ड, प्रमाणीकरण और बैंक या ग्राहक की भूमिका देखकर मामला जांचेगा। RBI के निर्देश कुछ स्थितियों में देयता सीमित करते हैं, पर हर घटना का परिणाम एक जैसा नहीं होता।
अगर मैंने गलत UPI ID पर खुद भुगतान किया है तो क्या इसे अनधिकृत लिखूं?
नहीं। आपने भुगतान खुद अधिकृत किया था तो उसे अनधिकृत लेनदेन बताना सही नहीं होगा। बैंक या UPI ऐप से गलत लाभार्थी या विवादित भुगतान की सही प्रक्रिया पूछें और पत्र में तथ्य ठीक रखें।
बैंक को अनधिकृत लेनदेन की सूचना कब देनी चाहिए?
जैसे ही पता चले, तुरंत। RBI कहता है कि देर होने पर नुकसान का जोखिम बढ़ सकता है। कुछ तीसरे पक्ष की गड़बड़ी वाली स्थितियों में बैंक का संदेश मिलने के तीन कार्यदिवस के भीतर सूचना देना ग्राहक की देयता से जुड़ता है। तीन कार्यदिवस वाली शर्त हर घटना पर अपने आप लागू नहीं होती।
क्या शुरू हो चुका UPI भुगतान रोका जा सकता है?
NPCI के UPI FAQ के अनुसार भुगतान शुरू हो जाने के बाद उसे stop payment से नहीं रोका जा सकता। फिर भी तुरंत अपने बैंक को शिकायत दें, लेनदेन की स्थिति और रकम वापसी या लागू समायोजन की जांच मांगें और आगे के अनधिकृत लेनदेन रोकने के लिए सुरक्षा कदम पूछें।
इस पत्र में बैंक को कौन सी जानकारी देनी चाहिए?
लेनदेन का माध्यम, तारीख, समय, स्थिति, रकम, UPI या लेनदेन संदर्भ संख्या, UPI ID या VPA, लाभार्थी का रिकॉर्ड में दिखता नाम, खाते या कार्ड के केवल अंतिम चार अंक, सूचना का माध्यम और शिकायत संख्या दें। UPI PIN, OTP, पासवर्ड और पूरा खाता या कार्ड नंबर न दें।
क्या इस पत्र के साथ स्टेटमेंट या स्क्रीनशॉट भेजे जा सकते हैं?
इस composer में फाइल जोड़ने की सुविधा नहीं है। पत्र में उपलब्ध रिकॉर्ड की सूची लिखें, लेकिन संलग्नक होने का दावा न करें। बैंक से उसका आधिकारिक सुरक्षित माध्यम पूछकर स्टेटमेंट, अलर्ट या स्क्रीनशॉट अलग से भेजें और अनावश्यक खाता या पहचान जानकारी ढक दें।
बैंक से संतोषजनक उत्तर न मिले तो RBI में कब शिकायत कर सकते हैं?
RBI की Integrated Ombudsman Scheme, 2026 के अनुसार पहले बैंक या योजना में शामिल संबंधित विनियमित संस्था को शिकायत देना जरूरी है। उत्तर न मिलने पर 30 दिन या लागू RBI, NPCI या कार्ड नेटवर्क की समय-सीमा में जो अधिक हो, उसके बाद शिकायत की जा सकती है। असंतोषजनक उत्तर मिलने पर पहले भी पात्रता हो सकती है। मौजूदा FAQ में 90 दिन की आगे की समय-सीमा और शामिल संस्थाओं की सूची जांचें।
क्या ऑनलाइन वित्तीय धोखाधड़ी की रिपोर्ट बैंक के अलावा भी करनी चाहिए?
जरूरत होने पर बैंक को सूचना देने के साथ National Cyber Crime Reporting Portal पर रिपोर्ट करें या 1930 हेल्पलाइन का उपयोग करें। साइबर रिपोर्ट बैंक की शिकायत का विकल्प नहीं है। दोनों जगह से मिले संदर्भ नंबर और तारीख संभालकर रखें।
स्रोत
इन आधिकारिक स्रोतों से पता चलता है कि यह प्रारूप किन नियमों पर आधारित है।
- Customer Protection - Limiting Liability of Customers in Unauthorised Electronic Banking TransactionsReserve Bank of India
- Reserve Bank - Integrated Ombudsman Scheme, 2026 FAQReserve Bank of India
- Reserve Bank - Integrated Ombudsman Scheme, 2026Reserve Bank of India
- Register a ComplaintNational Payments Corporation of India
- UPI - Frequently Asked QuestionsNational Payments Corporation of India
- National Cyber Crime Reporting Portal और 1930 हेल्पलाइनIndian Cyber Crime Coordination Centre
अंतिम जांच 27/8/2026.